वर्ष 2016 में शिक्षक भर्ती के दौरान एक अभ्यर्थी के माइनस 23 अंक होने के बावजूद उसे गणित विषय का शिक्षक नियुक्त कर दिया गया. इस मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सरकार से पूछा कि आखिर न्यूनतम योग्यता क्यों नहीं निर्धारित की गई.from Latest News राजस्थान News18 हिंदी https://ift.tt/2Oc5lq2

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